जिला आपदा प्रबंधन योजना
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम 2005) राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत और समन्वय तंत्र प्रदान करता है। अनिवार्य रूप से, भारत सरकार ने एक बहु-स्तरीय संस्थागत प्रणाली तैयार की
इस संबंध में, जिले ने एक अलग आपदा प्रबंधन दस्तावेज विकसित किया है, जिसे यहां डाउनलोड किया जा सकता है।
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन सलाहकार श्री जितेंद्र सोलंकी,राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, मन्त्रालय, महानदी भवन, छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से तैयार किया गया। अधिक जानकारी के लिए 7694089036 पर संपर्क करें।
किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष 07864-284012 पर संपर्क करें।